REET 2020 REET Latest News REET News today in news paper
REET 2020 REET Latest News REET News today in news paper Dainik Bhaskar & Rajasthan Patrika Etv Reet 2020 News Update Reet की ताज़ा ख़बर, ब्रेकिंग न्यूज़ in Hindi

हाईकोर्ट के आदेश
जयपुर| हाईकोर्टने गुरुवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 के जारी की गई विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने केवल रीट या आरटेट में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन को अनुचित माना है। साथ ही नए सिरे से विज्ञप्ति निकाल नए अभ्यर्थियों को शामिल कर चार महीने में भर्ती पूरी करने के आदेश दिए हैं। पहले से आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। इस भर्ती के लिए पिछले साल जुलाई में 15 हजार पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। भर्ती के लिए रीट या आरटेट में 60 फीसदी या इससे अधिक अंक अर्जित करने वालों को ही आवेदन के लिए पात्र माना गया था। भर्ती के लिए दोनों लेवल के करीब 1.85 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में लेवल टू के तहत विभिन्न विषयों के अध्यापकों का चयन होना था। इसके लिए सरकार ने विज्ञप्ति में रीट और आरटेट पात्रता परीक्षा के अधिकतम अंकों के आधार पर चयन करने की घोषणा की थी। शेष| पेज 13
इन सभी पर चीफ जस्टिस प्रदीप नंद्राजोग और जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की बैंच ने निर्णय किया। कोर्ट ने सरकार द्वारा तय मापदंड को अवैध ठहराया। कोर्ट ने आदेश दिया कि केवल रीट या आरटेट में संबंधित विषय होने के आधार पर किसी को उस विषय का अध्यापक नहीं बनाया जा सकता। कक्षा छह से आठ तक विषय अध्यापक उसे ही बनाया जाए जिसने संबंधित विषय पढ़ा हो। ऐसे में सरकार नए सिरे से विज्ञप्ति निकाले। पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। नए अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। चयन की ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे निपूर्ण अध्यापकों का चयन हो सके। साथ ही चार महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए।
शिक्षा विभाग के सामने यह है विकल्प : कोर्ट का निर्णय आने के बाद शिक्षा विभाग के अफसरों ने भर्ती को लेकर कई विकल्पों पर विचार शुरू कर दिया है। एएजी से राय मांगी जाएगी कि क्या हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर नए सिरे से विज्ञप्ति जारी की जाए तो भर्ती का आधार क्या हो सकता है। इसके अलावा विभाग इस बात की भी तैयारी कर रहा है कि कोर्ट के निर्णय की पालना में नए सिरे से विज्ञप्ति निकाल दी जाए। यह काम मई के प्रथम सप्ताह में शुरू कर दिया जाए। इसमें अभ्यर्थियों से उनके ग्रेजुएशन के विषय भी भरा लिए जाए, ताकि ग्रेजुएशन के विषय को ध्यान में रखते हुए चयन किया जा सके।
पिछले साल जुलाई में हुई थी भर्ती प्रक्रिया शुरू, 1.85 लाख ने किया था आवेदन : पिछले साल जुलाई में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती-2016 के लिए पिछले साल जुलाई में आवेदन मांगे थे। इस भर्ती में आरटेट-रीट की मेरिट के जरिए 15 हजार पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती की जानी थी। भर्ती प्रथम लेवल के 7500 और द्वितीय लेवल के 7500 पदों पर होनी थी। इस भर्ती के लिए रीट या आरटेट में 60 फीसदी या इससे अधिक अंक अर्जित करने वालों को ही आवेदन के लिए पात्र माना गया था। इस भर्ती के लिए दोनों लेवल के करीब 1.85 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।


REET News today in news paper रीट-आरटेट के आधार पर चयन गलत तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती विज्ञप्ति रद्द
हाईकोर्ट के आदेश
जयपुर| हाईकोर्टने गुरुवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 के जारी की गई विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने केवल रीट या आरटेट में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन को अनुचित माना है। साथ ही नए सिरे से विज्ञप्ति निकाल नए अभ्यर्थियों को शामिल कर चार महीने में भर्ती पूरी करने के आदेश दिए हैं। पहले से आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। इस भर्ती के लिए पिछले साल जुलाई में 15 हजार पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। भर्ती के लिए रीट या आरटेट में 60 फीसदी या इससे अधिक अंक अर्जित करने वालों को ही आवेदन के लिए पात्र माना गया था। भर्ती के लिए दोनों लेवल के करीब 1.85 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में लेवल टू के तहत विभिन्न विषयों के अध्यापकों का चयन होना था। इसके लिए सरकार ने विज्ञप्ति में रीट और आरटेट पात्रता परीक्षा के अधिकतम अंकों के आधार पर चयन करने की घोषणा की थी। शेष| पेज 13
REET 2020 REET Latest News REET News today in news paper इसके खिलाफ कई अभ्यार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाई थी।
इन सभी पर चीफ जस्टिस प्रदीप नंद्राजोग और जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की बैंच ने निर्णय किया। कोर्ट ने सरकार द्वारा तय मापदंड को अवैध ठहराया। कोर्ट ने आदेश दिया कि केवल रीट या आरटेट में संबंधित विषय होने के आधार पर किसी को उस विषय का अध्यापक नहीं बनाया जा सकता। कक्षा छह से आठ तक विषय अध्यापक उसे ही बनाया जाए जिसने संबंधित विषय पढ़ा हो। ऐसे में सरकार नए सिरे से विज्ञप्ति निकाले। पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। नए अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। चयन की ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे निपूर्ण अध्यापकों का चयन हो सके। साथ ही चार महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए।
शिक्षा विभाग के सामने यह है विकल्प : कोर्ट का निर्णय आने के बाद शिक्षा विभाग के अफसरों ने भर्ती को लेकर कई विकल्पों पर विचार शुरू कर दिया है। एएजी से राय मांगी जाएगी कि क्या हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर नए सिरे से विज्ञप्ति जारी की जाए तो भर्ती का आधार क्या हो सकता है। इसके अलावा विभाग इस बात की भी तैयारी कर रहा है कि कोर्ट के निर्णय की पालना में नए सिरे से विज्ञप्ति निकाल दी जाए। यह काम मई के प्रथम सप्ताह में शुरू कर दिया जाए। इसमें अभ्यर्थियों से उनके ग्रेजुएशन के विषय भी भरा लिए जाए, ताकि ग्रेजुएशन के विषय को ध्यान में रखते हुए चयन किया जा सके।
पिछले साल जुलाई में हुई थी भर्ती प्रक्रिया शुरू, 1.85 लाख ने किया था आवेदन : पिछले साल जुलाई में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती-2016 के लिए पिछले साल जुलाई में आवेदन मांगे थे। इस भर्ती में आरटेट-रीट की मेरिट के जरिए 15 हजार पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती की जानी थी। भर्ती प्रथम लेवल के 7500 और द्वितीय लेवल के 7500 पदों पर होनी थी। इस भर्ती के लिए रीट या आरटेट में 60 फीसदी या इससे अधिक अंक अर्जित करने वालों को ही आवेदन के लिए पात्र माना गया था। इस भर्ती के लिए दोनों लेवल के करीब 1.85 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।

Comments
Post a Comment